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दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने एक साल तक अपील पर लगाई रोक, 5 को बेल

Posted on जनवरी 5, 2026जनवरी 5, 2026 By realtodaynews94@gmail.com कोई टिप्पणी नहीं दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं,सुप्रीम कोर्ट ने एक साल तक अपील पर लगाई रोक, 5 को बेल में

दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उनकी ओर से दायर अपीलों पर एक साल तक रोक लगा दी है हालांकि, इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा हैयह मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी और भारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए थे उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भड़काऊ भाषण देने और हिंसा फैलाने के आरोप लगाए गए हैं

दोनों लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और लगातार जमानत की मांग कर रहे थेसुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से दलील दी गई कि वे लंबे समय से जेल में हैं, ट्रायल में देरी हो रही है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का ठोस आधार नहीं है बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में दिए गए भाषणों को साजिश का रूप देना गलत है। इसके अलावा, यह तर्क भी रखा गया कि बिना सजा के लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के खिलाफ है वहीं, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि यह मामला देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा है अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं

और यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि UAPA जैसे गंभीर कानून के तहत दर्ज मामलों में जमानत के मानक सख्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है इस मामले में एक साल तक नई अपील दाखिल नहीं की जा सकेगी कोर्ट का कहना था कि इस स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं है और निचली अदालत में चल रहे ट्रायल को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि ट्रायल में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत देने का फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि इन आरोपियों की भूमिका, उनके खिलाफ सबूतों की प्रकृति और लंबे समय से जेल में रहने जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत दी जा सकती है कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाईं, जिनमें नियमित रूप से अदालत में पेश होना और किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहना शामिल है इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं

कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून के अनुरूप बताया, वहीं कुछ संगठनों और नेताओं ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने पर निराशा जताई है सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर बहस तेज हो गई है, जहां एक पक्ष इसे न्यायिक सख्ती बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है UAPA से जुड़े मामलों में अदालतें बेहद सतर्क रुख अपनाती हैं।साथ ही, एक साल तक अपील पर रोक लगाने का फैसला असामान्य माना जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि कोर्ट इस मामले में फिलहाल किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचना चाहती है फिलहाल, उमर खालिद और शरजील इमाम को जेल में ही रहना होगा और उनकी कानूनी लड़ाई निचली अदालत में जारी रहेगी वहीं, पांच आरोपियों को मिली जमानत से उनके परिवारों को राहत जरूर मिली है दिल्ली दंगा मामले से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई भी आने वाले समय में जारी रहने की संभावना है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है

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